–महिला ने मामले में झूठे साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी ने मुकदमे में पैरवी की।
पति पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जबकि, पति को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है। महिला ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन, कोर्ट में जब गवाही की बारी आई तो उसने आरोपी को पति स्वीकार कर लिया। महिला ने मामले में झूठे साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए थे।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी ने मुकदमे में पैरवी की। गुलाटी ने बताया कि एक महिला ने शेरपुर पेले मिर्जापुर जिला सहारनपुर निवासी जॉनी कुमार पर आरोप लगाया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि 12 नवंबर 2021 को जॉनी रात में उसके घर आया था। वहां उसने उसे अकेला देखकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने 16 नवंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में पुलिस ने 11 दिन बाद ही जॉनी कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और अंत में पीड़िता की गवाही हुई। इसमें पीड़िता अपने पहले के बयानों से पलट गई। उसने कोर्ट को बताया कि वह जॉनी कुमार को वर्ष 2019 से जानती थी। जॉनी शादीशुदा था। यह जानते हुए भी दोनों ने शादी कर ली। जिस दिन की दुष्कर्म की घटना बताई गई है, उस दिन दोनों में बाहर जाने को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच मारपीट भी हुई। गुस्से में आकर उसने जॉनी कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।
महिला के बयानों के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने जॉनी कुमार को बरी कर दिया। जबकि, महिला के खिलाफ आईपीसी 193 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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