-उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर संशोधित शासनादेश जारी किया है।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र पति/पत्नी दौनों को 20 साल या इससे अधिक उम्र का बेटा होने पर भी पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए व्यवस्था बनाकर संशोधित शासनादेश भी जारी करवा दिया है। नई व्यवस्था के बाद लगभग 67 हजार नए लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। दीपावली के बाद राज्यभर में कैंप लगाकर पेंशन संबंधी प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।
समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि सरकार ने वृद्धावस्था के साथ ही दिव्यांग पेंशन में भी बढ़ोत्तरी की है। सरकार ने निर्णय लिया गया था कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पति/पत्नी दोनों को दिया जाएगा। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण दोनों को पेंशन नहीं मिल पा रही थी।
पहले राज्य में व्यवस्था थी कि जिनका 20 साल से अधिक उम्र का बेटा या पौत्र है, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब इस बिन्दु को खत्म कर दिया गया और संशोधित शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। बीपीएल, अंत्योदय या जिनकी मासिक आय चार रुपये या इससे कम है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
परिवहन निगम में मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी
समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन निगम में 2016 से मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध है। लेकिन, सरकार ने तय किया है कि जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है, उन मृतक आश्रित को निगम में नौकरी दी जाएगी। शासन व कार्मिक विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा।
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