December 24, 2024

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उत्तराखंड में एकल महिलाओं व किन्नरों के स्वरोजगार के लिए अब स्वरोजगार योजना

-राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एकल महिला स्वरोजगार के नाम से योजना शुरू की जानी है, उस दायरे में करीब डेढ़ लाख महिलाएं आएंगी। साथ ही किन्नर भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। स्वरोजगार के लिए निदेशालय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद प्रस्ताव अगली कैबिनेट में पेश किया जाएगा।

उत्तराखंड में एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी। 50 हजार से दो लाख रुपये तक की परियोजना पर यह सब्सिडी मिलेगी। जबकि, 25 प्रतिशत धनराशि बिना गारंटर ऋण के रूप में दी जाएगी। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में करीब डेढ़ लाख एकल महिलाएं हैं। पहले साल में 500 महिलाओं को योजना से लाभ दिया जाएगा।  इसके अलावा आंगनबाड़ी कल्याण कोष से कार्यकर्ताओं को मिलने वाली 30 हजार रुपये की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये की जाएगी। दोनों प्रस्तावों को कैबिनेट में लाया जाएगा। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने शासकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि दोनों प्रस्तावों को कैबिनेट में लाने के लिए सभी प्रकियाएं पूरी कर ली जाएं।

बालक के जन्म पर भी किट दिए जाने के लिए प्रस्ताव

रेखा आर्य ने कहा ये महिलाएं पशुपालन, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकान आदि कोई भी स्वरोजगार से जुड़ा काम कर सकेंगी। योजना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 22 से 45 वर्ष और सालाना आय 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित महिलाओं के साथ ही किन्नर भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। मंत्री ने बैठक में महालक्ष्मी किट का दायरा बढ़ाते हुए बालक के जन्म पर भी किट दिए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में विभागीय सचिव हरिचंद सेमवाल, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी आदि मौजूद रहे।

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