21 व 22 मार्च 2021 की रात दामाद शराब पीकर सास के कमरे में गया। उसने बुजुर्ग से मारपीट कर दुष्कर्म किया।
पिथौरागढ़ में बुजुर्ग सास के साथ दुष्कर्म और मारपीट करने के दोषी दामाद को अपर सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी दामाद को 51 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा।
मामले के अनुसार 61 वर्षीय वृद्धा पिथौरागढ़ में किराये के मकान में रहती थी। वृद्धा के पति का 6 साल पहले देहांत हो गया था। उनकी बेटी और दामाद अलग-अलग रहते थे। आरोप है कि 21 व 22 मार्च 2021 की रात दामाद शराब पीकर उनके कमरे में आया, इसके बाद उसने मारपीट कर दुष्कर्म किया। वृद्धा रात में ही भागकर अपनी बेटी के घर गई और घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन जब महिला अपनी बेटी के साथ कमरे में जाने लगी तो आरोपी ने फिर उनके साथ गाली गलौज की।
मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 323 के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। वृद्धा का मेडिकल भी कराया गया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चला। पीड़ित सास ने कोर्ट को बताया कि उनका दामाद 5 महीने से उनके साथ गलत काम कर रहा था। वह लोकलाज के कारण दामाद की हरकतों को किसी को नहीं बता पाई। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई।
कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 45 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिए। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अपर सत्र न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 223 के तहत अभियुक्त को 3 महीने के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रमोद पंत ने पैरवी की।
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