-राजाजी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी की ओर से भेजा गया है नोटिस। कहा कि नोटिस प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर निर्माण से संबंधित अभिलेखों को रेंज कार्यालय रामगढ़ में प्रस्तुत करें अन्यथा धार्मिक संरचना को हटा दिया जाएगा।
राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने आशारोड़ी में बनी मस्जिद को नोटिस भेजा है। मस्जिद निर्माण को वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए जमीन से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर निर्माण को मौके से हटाया जाएगा।
राजाजी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी की ओर से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि यह इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व का है। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत कोई भी निर्माण नहीं कराया जा सकता। यह राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र घोषित है। इस इलाके में मस्जिद निर्माण वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन है।
10 दिन में प्रस्तुत करें अभिलेख
कहा गया है कि नोटिस प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर निर्माण से संबंधित अभिलेखों को रेंज कार्यालय रामगढ़ में प्रस्तुत करें अन्यथा धार्मिक संरचना को हटा दिया जाएगा। इसके लिए टाइगर रिजर्व क्षेत्र जिम्मेदार नहीं होगा। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत कुमार ने बताया कि रिजर्व क्षेत्र में निर्माण की अनुमति नहीं है। इसीलिए, नोटिस देकर साक्ष्य मांगे गए हैं। साक्ष्य नहीं दिए तो निर्माण हटा दिया जाएगा।
मस्जिद 100 साल पुरानी
मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष नईम अहमद ने कहा कि यह मस्जिद 100 साल पुरानी है। तब यह क्षेत्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नहीं था। रिजर्व प्रशासन के नोटिस का जवाब दिया जाएगा।
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