January 31, 2026

Uttarakhand Meemansa

News Portal

पॉक्सो कोर्ट: उद्यान विभाग का कर्मचारी नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोप से हुआ दोषमुक्त

पीड़िता और उसके पिता ने पुलिस के पूर्व दिये गये बयानों का कोर्ट में समर्थन नहीं किया। साथ ही तहरीर में लगाए गए आरोप से भी मुकर गए। इसलिए कोर्ट ने आरोपी अरविंद को दोषमुक्त कर दिया।

पॉक्सो कोर्ट में आज राज्य बनाम अरविन्द मुकदमें में सुनवाई हुई। उद्यान विभाग के कर्मचारी अरविंद को पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में दोषमुक्त कर दिया। पीड़िता और उसके पिता ने पुलिस के पूर्व दिये गये बयानों का कोर्ट में समर्थन नहीं किया। साथ ही तहरीर में लगाए गए आरोप से भी मुकर गए। इसलिए कोर्ट ने आरोपी अरविंद को दोषमुक्त कर दिया। अरविंद उपनल से उद्यान विभाग में कार्यरत था।

गौरतलब है कि 17 जुलाई 2020 को छेड़छाड की घटना होना बताया गया था। उसके बाद 21 जुलाई 2020 को थाना विकासनगर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी कर्मचारी को नौकरी से भी निकाल दिया गया था। लेकिन, अब कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्र्त करार दिया है।

news