उत्तराखंड में होम मिनी बार खुलेंगे। राज्य सरकार ने होम मिनी बार लाइसेंस नीति को मंजूरी दे दी है। कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा।
देहरादून। प्रदेश में घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया है। इस बार की शराब नीति में व्यवस्था की गई थी। घर के लिए बार लाइसेंस लेने के लिए संबंधित को 12 हजार रुपये लाइसेंस फीस रखी गई है। लाइसेंस का नवीनीकरण हर वर्ष कराना होगा।
जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने बताया कि होम मिनी बार लाइसेंस के लिए एक आवेदन आया था। यह जारी कर दिया गया है। घर में एक लाइसेंस पर 50 लीटर देसी-विदेशी शराब रखी जा सकती है।


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