हरिद्वार जनपद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जन्म के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त करने वाले आवेदनों में आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ की गई थी।
उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना में धांधली के आरोपी 193 लोगों के खिलाफ मंगलवार को मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपियों पर 420 सहित कई धाराएं लगाई गई हैं। विभागीय मंत्री रेखा आर्य के निर्देश के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। गौरतलब है कि मंत्री रेखा आर्य ने हाल ही में मामले की जांच कर अपात्र लाभार्थियों और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि लाभ लेने वाली सभी बालिकाओं के प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाए ताकि कोई अपात्र पात्र का हक छीनकर लाभ न ले सके।
हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा सामने आया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जन्म के आधार पर योजना का लाभ लेने के लिए 1328 आवेदनों में से 70 व 12वीं पास के आधार पर लाभ लेने के लिए 4174 आवेदनों में से 123 (कुल 193) आवेदनों में आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ की गई। प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ पर मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार इन आवेदनों को रद्द कर चुके हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना के तहत बालिकाओं के जन्म के समय 11 हजार रुपये माता-पिता को दिए जाते हैं। इसके बाद बालिका के इंटर पास करने पर 51 हजार रुपये दिए जाते हैं। यह सहायता राशि पात्र बालिकाओं के अभिभावकों को दी जाती है।
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