-हाईकोर्ट ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय व शारीरिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को बरकरार रखी है। अन्य विषयों के एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि नियत की।
हाईकोर्ट ने राज्य में एलटी (कला वर्ग) के शिक्षकों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछे सवालों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद एलटी हिंदी, सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को बरकरार रखा।
अदालत ने अन्य विषयों के एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि नियत की है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। टिहरी गढ़वाल निवासी आनंद प्रकाश भट्ट सहित 24 लोगों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर कहा था कि सरकार ने 13 अक्तूबर 2021 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें बीएड अनिवार्य किया गया था।
भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों
सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इस पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा था कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया गया।
सरकार की ओर से रोक हटाने की गुजारिश
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि लिखित परीक्षा में पूछे गए सवाल का आयोग की ओर से नियुक्त विशेषज्ञ ने गलत जवाब बताया, जिस वजह से अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। सरकार की ओर से शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने की गुजारिश की। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय व शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को बरकरार रखा है।
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