-किशोरी की मां और सौतेले पिता ने जून 2021 में बच्ची का पहला विवाह धारचूला में ही कराया था। पति की मारपीट से भयभीत बच्ची मायके आ गई थी। इसके बाद किशोरी की मां ने उसकी दूसरी शादी 36 साल के दीपक कुमार के साथ करा दिया था।
12 साल की उम्र में बेटी की दो बार शादी कराने वाली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के पति को सोमवार को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दो महीने की गर्भवती बालिका को पुनर्वास केंद्र में रखा गया है। किशोरी की मां व सौतेले पिता ने जून 2021 में बच्ची का पहला विवाह धारचूला में ही कराया था। एक अन्य मामले में पुलिस ने नाबालिग का विवाह रुकवा दिया।
तहसील बेड़ीनाग निवासी 36 वर्षीय व्यक्ति के नाबालिग से विवाह करने का मामला पिथौरागढ़ पुलिस के पास आया था। मामले में आरोपी दीपक कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा नौ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच कर रहीं महिला हेल्पलाइन प्रभारी एसआई रेनू ने नाबालिग से शादी करने के आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
सात माह पूर्व हुआ था विवाह
दो माह की गर्भवती पीड़ित बच्ची को पुनर्वास केंद्र में रखा गया है। धारचूला क्षेत्र निवासी 12 साल की बालिका का विवाह सात माह पूर्व 36 साल के युवक के साथ हुआ था। पता चलने पर बाल विकास विभाग ने राजस्व पुलिस को तहरीर सौंपी। राजस्व पुलिस से मामला महिला हेल्पलाइन के पास आया था। मामले में पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच कर रही महिला हेल्पलाइन प्रभारी एसआई रेनू ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। एसआई रेनू ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है।
पति की मारपीट से भयभीत बच्ची आ गई थी मायके
धारचूला क्षेत्र निवासी जिस बालिका की 36 वर्षीय व्यक्ति के साथ शादी कराई गई, यह उसकी दूसरी शादी थी। किशोरी की मां और सौतेले पिता ने जून 2021 में बच्ची का पहला विवाह धारचूला में ही कराया था। पति की मारपीट से भयभीत बच्ची मायके आ गई थी। इसके बाद किशोरी की मां ने उसका विवाह 36 साल के दीपक कुमार के साथ करा दिया था। 12 साल की उम्र में बेटी की दो बार शादी कराने वाली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने नाबालिग का विवाह रुकवाया
बेड़ीनाग तहसील क्षेत्र में ही एक अन्य मामले में पुलिस ने नाबालिग का विवाह रुकवाया है। बाल विकास अधिकारी ने दिगतोली गांव निवासी व्यक्ति के खिलाफ बेड़ीनाग थाने में शिकायत की। कहा कि व्यक्ति अपने बेटे की शादी बगीचा निवासी नाबालिग लड़की से करा रहा है। एसपी लोकेश्वर सिंह के आदेश पर थानाध्यक्ष हेम तिवारी, हाईवे पेट्रोल यूनिट प्रभारी रविंद्र पांगती और अन्य पुलिसकर्मियों ने लड़के के घर जाकर दोनों परिवारों की काउंसिलिंग की और बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी दी। बताया कि नाबालिग का विवाह कानूनन अपराध है। दोनों परिवारों के गलती स्वीकारते हुए लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करने का सहमति पत्र दिया।
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